विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस संक्षिप्त तथ्य

कार्यक्रम नामविश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day)
कार्यक्रम दिनांक15 / मार्च
कार्यक्रम की शुरुआत15 मार्च 1983
कार्यक्रम का स्तरअंतरराष्ट्रीय दिवस
कार्यक्रम आयोजकउपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता संगठन

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का संक्षिप्त विवरण

दुनिया भर में हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता के हक की आवाज़ उठाने और उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरुक बनाने के लिए "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" मनाया जाता है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास

आज से 24 साल पहले 15 मार्च, 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी। इसके पीछे मकसद था कि दुनिया भर के सभी उपभोक्ता यह जानें कि बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके क्या हक हैं। साथ ही सभी देशों की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें। गौरतलब है कि 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन.एफ. केनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य

इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधि‍क दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता, ग्यारंटी के बाद सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभि‍यान चलाए जाते हैं।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस विषय (Theme)

  1. वर्ष 2013 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "अब उपभोक्ता न्याय"
  2. वर्ष 2014 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "हमारे फोन अधिकार को ठीक करें! विषय: उपभोक्ता न्याय!"
  3. वर्ष 2015 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "उपभोक्ताओं को स्वस्थ आहार चुनने में मदद करना"
  4. वर्ष 2016 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "मेनू से एंटीबायोटिक्स"
  5. वर्ष 2017 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स पर भरोसा कर सकते है।"
  6. वर्ष 2018 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "डिजिटल मार्केटप्लेस फेयरर बनाना"
  7. वर्ष 2019 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "स्मार्ट उत्पादों पर भरोसा"
  8. वर्ष 2020 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "स्थायी उपभोक्ता"
  9. वर्ष 2021 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना"
  10. वर्ष 2022 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "फेयर डिजिटल फाइनेंस"
  11. वर्ष 2023 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस थीम: "हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना"

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में अन्य विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस:

भारत में 24 दिसम्बर "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" के रूप में मनाया जाता है। सन् 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इसअधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किये गए। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसम्‍बर 2002 में एक व्‍यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2003 से लागू किया गया।

परिणामस्‍वरूप उपभोक्‍ता संरक्षण नियम, 1987 में भी संशोधन किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्‍ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्‍त 15 मार्च को प्रत्‍येक वर्ष विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरो में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया।

उपभोक्ताओं के मूल अधिकार:

यहाँ उपभोक्ताओं के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है-
  • बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का अधिकार: बुनियादी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे: पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिता, जल और स्वच्छता का अधिकार।
  • सुरक्षा का अधिकार: उत्पादों, उत्पादन प्रक्रियाओं और सेवाओं से सुरक्षित होने का अधिकार जो स्वास्थ्य या जीवन के लिए हानिकारक है।
  • सूचना का अधिकार: ईमानदार विज्ञापन और प्रचार के आधार पर चुनाव करना अधिकार।
  • चुनने का अधिकार: संतोषजनक गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला से चुनने का अधिकार।
  • सुनाई देने का अधिकार: उपभोक्ताओं से संबंधित सरकारी नीतियों के बारे में अपनी राय को आवाज देने का अधिकार।
  • निवारण का अधिकार: घटिया सामान या असंतोषजनक सेवाओं के लिए मुआवजे के साथ दावों का उचित निपटान प्राप्त करना अधिकार।
  • उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: माल और सेवाओं के बारे में आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना अधिकार।
  • एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार: एक ऐसे वातावरण में रहने और काम करने का अधिकार है जिसमें वर्तमान और भविष्य के पीढ़ियों के लिए कोई खतरा नहीं है।

मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस की सूची - (राष्ट्रीय दिवस एवं अंतराष्ट्रीय दिवस):

तिथि दिवस का नाम - उत्सव का स्तर
03 मार्चविश्व वन्यजीव दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
04 मार्चराष्ट्रीय सुरक्षा दिवस - राष्ट्रीय दिवस
08 मार्चअंतरराष्ट्रीय महिला दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
11 मार्चविश्व किडनी दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
14 मार्चएक अपरिमेय राशि (π) पाई दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
15 मार्चविश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
16 मार्चराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस - राष्ट्रीय दिवस
18 मार्चआयुध निर्माण दिवस - राष्ट्रीय दिवस
21 मार्चअंतरराष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
21 मार्चअंतर्राष्ट्रीय वन दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
21 मार्चविश्व कविता दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
21 मार्चविश्व कठपुतली दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
22 मार्चविश्व जल दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
23 मार्चविश्व मौसम विज्ञान - अंतरराष्ट्रीय दिवस
24 मार्चविश्व टीबी दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस
27 मार्चअंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस - अंतरराष्ट्रीय दिवस

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रश्नोत्तर (FAQs):

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।

हाँ, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है, जिसे पूरे विश्व हम प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मानते हैं।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 15 मार्च 1983 को की गई थी।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता संगठन द्वारा मनाया जाता है।

  Last update :  Tue 28 Jun 2022
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