जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक ने 11 जुलाई 2023 को अपनी बैठक में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीएसटी व्यवस्था में कई बड़े फैसलों की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विचार-विमर्श की घोषणा करते हुए कहा कि चार वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की गई हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'जीएसटी काउंसिल - 50 कदम एक यात्रा की ओर' शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की। यह फिल्म परिषद की यात्रा को दर्शाती है और इसे हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में निर्मित, जो कई सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध होगा।

जीएसटी कर दरों में बदलाव:-

  • वित्त मंत्री ने बताया कि बिना पके या तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • मछली में घुलनशील पेस्ट पर भी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं।
  • नकली ज़री धागे पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
  • काउंसिल ने सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर टैक्स के मामले में भी बड़ा फैसला लिया है। काउंसिल ने सिनेप्लेक्स के अंदर बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगाने की घोषणा की है। पहले 100 रुपये से कम के सिनेमा टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जबकि 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था.
  • इसके साथ ही जिन अन्य उत्पादों पर जीएसटी में कटौती की गई है उनमें कच्चे खाद्य छर्रों, मछली और घुलनशील पेस्ट शामिल हैं। इन पर टैक्स की दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.
  • केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब को अगर कोई निजी इस्तेमाल के लिए भी आयात करता है तो उस पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। अभी तक इस पर 12 फीसदी टैक्स लगता है. इसकी एक खुराक की कीमत 63 लाख रुपये तक है।
  • इसी तरह, विशेष चिकित्सा प्रयोजन (एफएसएमपी) के लिए खाद्य पदार्थ के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी गई है।
  • वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत, जीएसटीएन, जो जीएसटी की प्रौद्योगिकी शाखा को संभालती है, को उन संस्थाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनके साथ ईडी जानकारी साझा कर सकता है।
  • इसके अलावा, परिषद ने निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी निर्णय लिया।

  News Date :  11 जुलाई 2023
  News Category :  Economics
  Post Category :  July 2023