राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों को हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी। यह पेंशन राशि लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों और मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों को दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 2,000 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी।
  • इस योजना का लाभ श्रमिकों को तभी मिलेगा जब वे इस योजना के तहत 60 से 100 रुपये का प्रीमियम जमा करेंगे।
  • इस योजना को संचालित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी मजदूरों और स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान किया जाएगा। उन श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हर महीने पेंशन देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के लिए पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के स्ट्रीट वेंडर और मजदूर इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  News Date :  15 फ़रवरी 2024
  News Category :  Scheme
  Post Category :  February 2024