भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उन्हें फरवरी 2024 के बाद नई जमा स्वीकार करने या किसी भी क्रेडिट लेनदेन को सक्षम करने से रोक दिया गया है।
यह प्रतिबंध प्रभावी रूप से पेटीएम को बैंक को भुगतान प्रदान करने से रोकता है। ग्राहक खातों और डिजिटल वॉलेट से संबंधित मुख्य वित्तीय सेवाएँ उनकी मुख्य पेशकश थीं। हालाँकि आरबीआई का आदेश आधिकारिक तौर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्षमताओं तक पहुंच को रोककर उनके बैंकिंग संचालन के पैमाने और दायरे को गंभीर रूप से कम कर देता है।

प्रमुख विकास

  • बैंकिंग परिचालन पर प्रतिबंध: आरबीआई के निर्देश ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड उपकरणों सहित ग्राहक खातों में नई जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है।
  • निरंतर ऐप संचालन, सीमित पेटीएम बैंक सेवाएं: जबकि पेटीएम ऐप के सामान्य संचालन जारी रहने की उम्मीद है, पेटीएम बैंक से संबंधित सेवाएं केवल 29 फरवरी तक या उपलब्ध शेष राशि समाप्त होने तक उपलब्ध रहेंगी।
  • नोडल खातों की समाप्ति: पेटीएम की मूल कंपनी, वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नोडल खातों को नियामक उपायों के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
  • पिछली नियामक कार्रवाइयां: यह नवीनतम कार्रवाई मार्च 2022 में आरबीआई के पिछले आदेश का पालन करती है, जिसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया था। नियामक मानकों के साथ बैंक के अनुपालन पर चिंताओं के कारण यह निर्णय लिया गया।
  • व्यापक सिस्टम ऑडिट निष्कर्ष: आरबीआई का निर्णय एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा बाद में अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें लगातार गैर-अनुपालन और चल रही पर्यवेक्षी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।
  • शेष राशि की निकासी और उपयोग: ग्राहकों को बचत और चालू खातों, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि सहित अपने खातों से उपलब्ध शेष राशि तक बिना किसी प्रतिबंध के निकालने या उपयोग करने की अनुमति है।
  • बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध: 29 फरवरी, 2024 के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेष निकासी या उपयोग के अलावा कोई भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें फंड ट्रांसफर, बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधाएं शामिल हैं।
  • नोडल खातों की समाप्ति: आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया है, जो 29 फरवरी, 2024 से पहले पूरा किया जाएगा।
  • पाइपलाइन लेनदेन का निपटान: भुगतान बैंक के लिए 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान करना अनिवार्य है, इस तिथि के बाद किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं है।
  • कंपनी की प्रतिक्रिया: अब तक, न तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक और न ही इसके संस्थापक/सीईओ विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई की कार्रवाई पर कोई प्रतिक्रिया जारी की है|

  News Date :  1 फ़रवरी 2024
  News Category :  Business
  Post Category :  February 2024