भारतीय राज्यों के सासंद, विधायक और विधान परिषद के सदस्यों की सूची: (List of Indian States their MPs and MLAs in Hindi) यहां पर भारत के सभी राज्यों में लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों संख्या (सीटों) की सूची दी गई हैं। सामान्यतः इस सूची से सम्बंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते है। यदि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे: आईएएस, शिक्षक, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, एमबीए एवं अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। भारतीय राज्यों के लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों की सूची:

राज्य का नाम लोकसभा सांसद राज्य सभा सांसद विधायक विधान परिषद के सदस्य
उत्तर प्रदेश 80 31 404 100
महाराष्ट्र 48 19 289 78
पश्चिम बंगाल 42 16 295* -
बिहार 40 16 243 75
तमिलनाडु 39 18 235* -
मध्य प्रदेश 29 11 231* -
कर्नाटक 28 12 225* 75
गुजरात 26 11 182 -
राजस्थान 25 10 200 -
आंध्र प्रदेश 25 11 175 56
ओडिशा 21 10 147 -
केरल 20 9 141* -
तेलंगाना 17 7 120 34
असम 14 7 126 -
झारखण्ड 14 6 81 -
पंजाब 13 7 117 -
छत्तीसगढ़ 11 5 91* -
हरियाणा 10 5 90 -
जम्मू एवं कश्मीर 6 4 89 36
उत्तराखंड 5 3 70 -
हिमाचल प्रदेश 4 3 68 -
अरुणाचल प्रदेश 2 1 60 -
गोवा 2 1 40 -
मणिपुर 2 1 60 -
मेघालय 2 1 60 -
त्रिपुरा 2 1 60 -
मिज़ोरम 1 1 40 -
नागालैंड 1 1 60 -
सिक्किम 1 1 32 -
केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली 7 3 70 -
पुडुचेरी 1 1 30 -
अंडमान एवं निकोबार 1 - - -
चंडीगढ़ 1 - - -
दादरा और नगर हवेली 1 - - -
दमन और दीव 1 - - -
लक्षद्वीप 1 - - -
नामित 2 12 - -
कुल 545 245 - -
इन राज्यों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन समुदाय से 1 विधायक है।

संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 80:

  • राज्य सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित।
  • 250 मे से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित और 238 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि।
  • राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हे सहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्याहारिक अनुभव हो।

अनुच्छेद 81:

  • लोक सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित।
  • 552 में से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
  • 20 सदस्यों से अनधिक संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे।

अनुच्छेद 331:

  • 2 से अनधिक आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है।

अनुच्छेद 170:

  • प्रत्येक राज्य की विधान सभा 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से बनेगी।

अनुच्छेद 171:

  • विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नही होगी।
  • किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नही होगी।

अनुच्छेद 333:

  • 1 आंग्ल-भारतीय समुदाय का सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है।

चौथी अनुसूची:

  • राज्य सभा की सीटों का राज्यों और संघ क्षेत्रों में आबंटन चौथी अनुसूची मे दिया गया है।

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  Last update :  Fri 2 Sep 2022
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