भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषयों की सूची :

भारत अथवा 'इण्डिया' राज्यों का एक संघ है। य‍ह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्‍वतंत्र प्रभुसत्ता सम्‍पन्‍न समाजवादी लोकतंत्रात्‍मक गणराज्‍य है। यह गणराज्‍य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को ग्रहण किया गया तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था। डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है। संविधान मसौदा समिती के अध्यक्ष डॉ॰ बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद 2 वर्ष, 11 महिने और 18 दिन में विश्व का सबसे लिखित संविधान का निर्माण किया था।

इस लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके संबंधित सभी विषयो को एक जगह प्रस्तुत किया गया है। आइये जानते है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके संबंधित विषयो के बारे में :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उनके संबंधित विषयो की सूची:

अनुच्छेद संबंधित विषय
अनुच्छेद-1 संघ का नाम औ राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद-2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद-3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
अनुच्छेद-4 पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
अनुच्छेद-5 संविधान के प्रारं पर नागरिकता
अनुच्छेद-6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
अनुच्छेद-7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
अनुच्छेद-8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
अनुच्छेद-9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना
अनुच्छेद-10 नागरिकता क अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद-11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
अनुच्छेद-12 राज्य की परिभाषा
अनुच्छेद-13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद-15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
अनुच्छेद-16 लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद-18 उपाधीयों का अंत
अनुच्छेद-19 वाक् की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद-21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद-21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद-22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
अनुच्छेद-23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
अनुच्छेद-24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
अनुच्छेद-25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-27 किसी विशिष्ट धर्म लो अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता.
अनुच्छेद-28 कुछ शिक्षा संथाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता.
अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद-30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद-31A संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाले विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद-31A कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद-31 A कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद-32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद-33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद-34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
अनुच्छेद-35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद-35-A/A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के संबंध में
अनुच्छेद-36 परिभाषा
अनुच्छेद-37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागु होना
अनुच्छेद-38 इस लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद-39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निति तत्व
अनुच्छेद-39A समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद-40 ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद-41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद-42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद-43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद-43A उद्दोगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद-44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद-45 बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद-46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
अनुच्छेद-47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद-48 कृषि और पशुपालन संगठन
अनुच्छेद-48A पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद-49  राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद-50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
अनुच्छेद-51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
अनुच्छेद-51A मूल कर्तव्य
अनुच्छेद-52 भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद-53 संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-54 राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
अनुच्छेद-56 राष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद-58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
अनुच्छेद-59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
अनुच्छेद-60 राष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद-61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद-62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
अनुच्छेद-63 भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद-64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद-65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
अनुच्छेद-66 उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-67 उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-68 उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद-69 उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद-70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-71. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
अनुच्छेद-72 क्षमादान की शक्ति
अनुच्छेद-73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद-74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद-75 मंत्रियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-76 भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद-77 भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद-78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद-79 संसद का गठन
अनुच्छेद-80 राज्य सभा की सरंचना
अनुच्छेद-81 लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद-82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुन: समायोजन
अनुच्छेद-83 संसद के सदनो की अवधि
अनुच्छेद-84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
अनुच्छेद-85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद-87 राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
अनुच्छेद-88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
अनुच्छेद-89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
अनुच्छेद-91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
अनुच्छेद-92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
अनुच्छेद-95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
अनुच्छेद-96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-98 संसद का सविचालय
अनुच्छेद-99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद-101 स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद-102 सदस्यों के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद-103 सदस्यों की निरर्हताओं से सम्बंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद-104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
अनुच्छेद-105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद-106 सदस्यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-107 विधेयकों की पुन:स्थापना और पारित किए जाने के सम्बंध में उपबंध
अनुच्छेद-108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद-109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-110 धन विधायक की परिभाषा
अनुच्छेद-111 विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद-112 वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद-114 विनियोग विधेयक
अनुच्छेद-115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद-116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान  और अपवाद्नुदन
अनुच्छेद-117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-118 प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद-119 संसद में वित्तीय कार्य सम्बंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद-120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद-122 न्यायालों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
अनुच्छेद-123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
अनुच्छेद-124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद-125 न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद-126 कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
अनुच्छेद-128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद-129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
अनुच्छेद-130 उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद-131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद-132 कुछ मामलों में उच्‍च न्‍यायालयों से अपीलों में उच्‍चतम न्‍यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद-133 उच्‍च न्‍यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्‍चतम न्‍यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद-134 दांडिक विषयों में उच्‍चतम न्‍यायालय की अपीली अधिकारिता
अनुच्छेद-134A उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
अनुच्छेद-135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्‍यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा प्रयोक्‍तव्‍य होना
अनुच्छेद-136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
अनुच्छेद-137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
अनुच्छेद-138 उच्‍चतम न्‍यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
अनुच्छेद-139 कुछ याचिका (रिट) निकालने की शक्तियों का उच्‍चतम न्‍यायालय को प्रदत्त किया जाना
अनुच्छेद-139A कुछ निर्णयों का अंतरण
अनुच्छेद-140 उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियाँ
अनुच्छेद-141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
अनुच्छेद-142 उच्चतम न्यायाय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद-143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
अनुच्छेद-145 न्यायालय के नियम आदि
अनुच्छेद-146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद-147 निर्वचन
अनुच्छेद-148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
अनुच्छेद-149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
अनुच्छेद-150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
अनुच्छेद-151 संपरीक्षा प्रतिवेदन
अनुच्छेद-152 परिभाषा
अनुच्छेद-153 राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद-154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-155 राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद-156 राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद-157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
अनुच्छेद-158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के क्र्त्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति अर्थात क्षमादान आदि शक्तियों की व्याख्या
अनुच्छेद-162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
अनुच्छेद-163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
अनुच्छेद-164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
अनुच्छेद-165 राज्य का महाधिवक्ता
अनुच्छेद-166 राज्य सरकार का संचालन
अनुच्छेद-167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अनुच्छेद-168 राज्य के विधान मंडल का गठन
अनुच्छेद-169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन
अनुच्छेद-170 विधानसभाओं की संरचना
अनुच्छेद-171 विधान परिषद की संरचना
अनुच्छेद-172 राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
अनुच्छेद-173 राज्यों के विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद-174 राज्य के विधान मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद-175 सदन या सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का आधिकार
अनुच्छेद-176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद-177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
अनुच्छेद-178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
अनुच्छेद-181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
अनुच्छेद-182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-183 सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
अनुच्छेद-185 संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
अनुच्छेद-186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-187 राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
अनुच्छेद-188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
अनुच्छेद-190 स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद-191 सदस्यता के लिए निरर्हतांए
अनुच्छेद-192 सदस्यों की निरर्हताओं से सम्बंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद-193 अनुच्‍छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति
अनुच्छेद-194 विधान-मंडलों के सदनों को तथा सदस्‍यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार आदि
अनुच्छेद-195 सदस्‍यों के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-196 विधेयकों के पुर: स्‍थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद-197 धन विधेयकों से भिन्‍न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद-198 धन विधेयक के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-199 धन विदेश की परिभाषा
अनुच्छेद-200 विधायकों पर अनुमति
अनुच्छेद-201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक
अनुच्छेद-202 वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-203 विधान-मंडल में प्राक्‍कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद-204 विनियोग विधेयक
अनुच्छेद-205 अनुपूरक, अतिरिक्‍त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद-206 लेखानुदान, प्रत्‍ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद-207 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-208 प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद-209 राज्‍य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद-210 विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-211 विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद-212 न्‍यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
अनुच्छेद-213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद-214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद-215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद-216 उच्च न्यायालय का गठन
अनुच्छेद-217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
अनुच्छेद-218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद-219 उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-220 स्‍थायी न्‍यायाधीश रहने के पश्‍चात विधि-व्‍यवसाय पर निर्बंधन
अनुच्छेद-221 न्यायाधीशों का वेतन
अनुच्छेद-222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
अनुच्छेद-223 कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
अनुच्छेद-224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-225 विद्यमान उच्‍च न्‍यायालयों की अधिकारिता
अनुच्छेद-226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद-227 सभी न्‍यायालयों के अधीक्षण की उच्‍च न्‍यायालय की शक्ति
अनुच्छेद-228 कुछ मामलों का उच्‍च न्‍यायालय को अंतरण
अनुच्छेद-229 उच्‍च न्‍यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्‍यय
अनुच्छेद-230 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का संघ राज्य न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद-231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
अनुच्छेद-233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-234 न्‍यायिक सेवा में जिला न्‍यायाधीशों से भिन्‍न व्‍यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद-235 अधीनस्त न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद-236 निर्वचन
अनुच्छेद-237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्‍ट्रेटों पर इस अध्‍याय के उपबंधों का लागू होना
अनुच्छेद-238 निरसित
अनुच्छेद-239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद-239A कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए स्‍थानीय विधान मंडलों या मं‍त्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद-239A विधान मंडलों के विश्रांतिकाल में अध्‍यादेश प्रख्‍यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद-240 कुछ संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
अनुच्छेद-242 निरसन
अनुच्छेद-243 पंचायत की परिभाषाएं
अनुच्छेद-244 अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद-244A असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्‍ट करने वाला एक स्‍वशासी राज्‍य बनाना और उसके लिए स्‍थानीय विधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद-245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद-246 संसद द्वारा और राज्‍यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्‍तु
अनुच्छेद-247 कुछ अतिरिक्‍त न्‍यायालयों की स्‍थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-248 अवशिष्ट विधाई शक्तियां
अनुच्छेद-249 राज्‍य सूची के विषय के संबंध में राष्‍ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-250 यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्‍य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-251 संसद द्वारा अनुच्‍छेद 249 और अनुच्‍छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्‍यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद-252 दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-253 अंतरराष्‍ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद-254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
अनुच्छेद-255  सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना
अनुच्छेद-256 राज्यों की और संघ की बाध्यता
अनुच्छेद-257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद-258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद-259 निरसन
अनुच्छेद-260 भारत के बाहर के राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
अनुच्छेद-261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां
अनुच्छेद-262 अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
अनुच्छेद-263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
अनुच्छेद-264 निर्वचन
अनुच्छेद-265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद-266 संचित निधी
अनुच्छेद-267 आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद-268 संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्‍तु राज्‍यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्‍क
अनुच्छेद-269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
अनुच्छेद-270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
अनुच्छेद-271 कुछ शुल्‍कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार
अनुच्छेद-272 कर जो संघ द्वारा उदगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे
अनुच्छेद-273 जूट पर और जूट उत्‍पादों का निर्यात शुल्‍क के स्‍थान पर अनुदान
अनुच्छेद-274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्‍य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्‍ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद-275 कुछ राज्‍यों को संघ अनुदान
अनुच्छेद-276 वृत्तियों, व्‍यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
अनुच्छेद-277 व्‍यावृत्ति
अनुच्छेद-278 (निरसित)
अनुच्छेद-279 शुद्ध आगम आदि की गणना
अनुच्छेद-280 वित्त आयोग
अनुच्छेद-281 वित्त आयोग की सिफारिशे
अनुच्छेद-282 संघ या राज्‍य द्वारा अपने राजस्‍व के लिए जाने वाले व्‍यय
अनुच्छेद-283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद-284 लोक सेवकों और न्‍यायालयों द्वारा प्राप्‍त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्‍य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद-285 संघ और संपत्ति को राजय के करों से छूट
अनुच्छेद-286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद-287 विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद-288 जल या विद्युत के संबंध में राज्‍यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट
अनुच्छेद-289 राज्‍यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट
अनुच्छेद-290 कुछ व्ययों ओर पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद-290A कुछ देवस्‍वम निधियों की वार्षिक संदाय
अनुच्छेद-291 (निरसित)
अनुच्छेद-292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद-293 राज्य द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद-294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्‍वों और बाध्‍यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद-295 अन्‍य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्‍वों और बाध्‍यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद-296 राजगामी या व्‍यपगत या स्‍वामीवि‍हीन होने से प्रोदभूत संपत्ति
अनुच्छेद-297 राज्‍य क्षेत्रीय सागर खण्‍ड या महाद्वीपीय मग्‍नतट भूमि में स्थित मूल्‍यवान चीजों और अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद-298 व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद-299 संविदाएं
अनुच्छेद-300 वाद और कार्यवाहियां
अनुच्छेद-300A संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद-301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-302 व्‍यापार, वाणज्यि और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-303 व्‍यापार और वाणिज्‍य के संबंध में संघ और राज्‍यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद-304 राज्‍यों के बीच व्‍यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
अनुच्छेद-305 विद्यमान विधियों और राज्‍य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्‍यावृत्ति
अनुच्छेद-306 (निरसित)
अनुच्छेद-307 अनुच्‍छेद 301 से अनुच्‍छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.
अनुच्छेद-308 निर्वचन
अनुच्छेद-309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
अनुच्छेद-310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद-311 संघ या राज्‍य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्‍यक्तियों का पदच्‍युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद-312 अखिल  भारतीय सेवांए
अनुच्छेद-313 संक्रमण कालीन उपबंध
अनुच्छेद-313A कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्‍हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-314 निरसन
अनुच्छेद-315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद-316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
अनुच्छेद-317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
अनुच्छेद-318 आयोग के सदस्‍यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति
अनुच्छेद-319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के सम्बंध में प्रतिषेध
अनुच्छेद-320 लोकसेवा आयोग के कृत्य
अनुच्छेद-321 लोक सेवा आयोगों के कृत्‍यों का विस्‍तार करने की शक्ति
अनुच्छेद-322 लोक सेवा आयोगों के व्यय
अनुच्छेद-323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन
अनुच्छेद-323A प्रशासनिक अधिकरण
अनुच्छेद-323B अन्य विषयों के लिए अधिकरण
अनुच्छेद-324 निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
अनुच्छेद-325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्‍यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना
अनुच्छेद-326 लोक सभा और राज्‍यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों वयस्‍क मताधिकार के आधार पर होना
अनुच्छेद-327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-328 किसी राज्‍य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति
अनुच्छेद-329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
अनुच्छेद-330 लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
अनुच्छेद-331 लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-332 राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद-333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-334 स्‍थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्‍व का साठ वर्ष के पश्‍चात न रहना
अनुच्छेद-335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
अनुच्छेद-336  कुछ सेवाओं में आंग्‍ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद-337 आंग्‍ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए एवं शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद-338 राष्‍ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद-338A राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुच्छेद-339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्‍याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद-340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्‍वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद-341 अनुसूचित जातियां
अनुच्छेद-342 अनुसूचित जनजातियां
अनुच्छेद-343 संघ की परिभाषा
अनुच्छेद-344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
अनुच्छेद-345 राज्‍य की राजभाषा या राजभाषाएं
अनुच्छेद-346 एक राज्‍य और दूसरे राज्‍य के बीच या किसी राज्‍य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
अनुच्छेद-347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-348 उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-350 व्‍यथा के निवारण के लिए अभ्‍यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
अनुच्छेद-350A भाषाई अल्‍पसंख्‍यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
अनुच्छेद-351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
अनुच्छेद-352 आपात की उदघोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद-353 आपात की उदघोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद-354 जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्‍वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
अनुच्छेद-355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्‍य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्‍य
अनुच्छेद-356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद-357 अनुच्‍छेद 356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायी शाक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद-358 आपात के दौरान अनुच्‍छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
अनुच्छेद-359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन
अनुच्छेद-359A (निरसित)
अनुच्छेद-360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-361 राष्‍ट्रपति और राज्‍यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण
अनुच्छेद-361A संसद और राज्‍यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण
अनुच्छेद-361A लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता
अनुच्छेद-362 (निरसित)
अनुच्छेद-363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्‍पन्‍न विवादों में न्‍यायालयों के हस्‍तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद-363A देशी राज्‍यों के शासकों को दी गई मान्‍यता की समाप्ति और निजी-उपाधियों का अंत
अनुच्छेद-364 महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
अनुच्छेद-366 परिभाषाएं
अनुच्छेद-367 निर्वचन
अनुच्छेद-368 सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
अनुच्छेद-369 राज्‍य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्‍थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों
अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद-371 महाराष्‍ट्र और गुजरात राज्‍यों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद-372A विधियों का अनुकूलन करने की राष्‍ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-373 निवारक निरोध में रखे गए व्‍यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्‍ट्रपति की शाक्ति
अनुच्छेद-374 फेडरल न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों और फेडरल न्‍यायालय में या सपरिषद हिज मेजेस्‍टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्‍यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्‍य करते रहना
अनुच्छेद-376 उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के बारे में उपबंध।
अनुच्छेद-377 भारत के नियंत्रक - महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध।
अनुच्छेद-378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध।
अनुच्छेद-378A आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद-379 से 391  (निरस्त)।
अनुच्छेद-392 कठिनाईयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद-393 संक्षिप्त नाम।
अनुच्छेद-394 प्रारंभ।
अनुच्छेद-394A राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा.
अनुच्छेद-395  (निरस्त)।

अब संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें और देखें कि आपने क्या सीखा?

भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर 🔗

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भारतीय संविधान प्रश्नोत्तर (FAQs):

संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। इस अनुच्छेद के तहत, यदि देश में वित्तीय स्थिति अत्यधिक गंभीर हो जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को ध्वस्त करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, वित्तमंत्री की सिफारिश पर, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत के एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसकेा राष्ट्रपति अपने हस्तााक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा। और दूसरा राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, कहा गया है।

भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है| मंत्रिपरिषद,भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।

भारत के संविधान में ‘संवैधानिक उपचार का अधिकार’ अनुच्छेद-32 दिया गया है। इसे डॉ. आंबेडकर द्वारा “संविधान की आत्मा और असाधारण रूप से इसके हृदय” के रूप में जाना जाता है। प्रमुख न्यायालय (प्रीमिनेंट कोर्ट) ने इसे मौलिक संरचना नियम (बेसिक स्ट्रक्चर रेगुलेशन) में शामिल किया है।

  Last update :  Sat 15 Apr 2023
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